KAIMUR: 38 साल के अमिताभ बच्चन भारती को कैमूर व्यवहार न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 50 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जबकि मदद करने वाले 5 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अमिताभ को जुर्माने की राशि 3 महीने के भीतर देनी होगी अन्यथा अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। यह सजा एडीजे-11 सह प्रभारी एडीजे-9 राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने सुनाया है। 2 सितंबर 2020 में कुदरा नदी से एक डेड बॉडी मिली थी। जिसमें मृतका की पहचान अखिलेश कुमार सिंह के तौर पर हुई थी। मामले की जांच के दौरान मृतक के मोबाइल सीडीआर के आधार पर अमिताभ की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ के दौरान अमिताभ ने भी यह बात स्वीकार किया था कि उसने ही अखिलेश का मर्डर किया था। कोर्ट ने हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अमिताभ बच्चन मोहनियां थाना क्षेत्र के बेलौड़ी गांव का रहने वाला है।

वही पीड़ित पक्ष के वकील का कहना था कि कोर्ट द्वारा एक ही को सजा मिला है बाकी उसके 5 मदद करने वालों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है लेकिन उसके खिलाफ हमलोग हाईकोर्ट जाएंगे और उसे भी सजा दिलाएंगे। मृतक अखिलेश कुमार सिंह से 50 हजार रुपए कर्ज लेकर उसी के घर में आरोपी अमिताभ बच्चन भारती टेंट हाउस चलाता था। बकाया पैसा बार-बार अखिलेश सिंह मांग रहा था पैसा न देना पड़े इसको लेकर अपने 5 साथियों को 10 – 10 हजार देकर गला दबा पत्थर से कूचकर टेंट वाले मकान में ही कर दिया था हत्या और साक्ष्य छुपाने के लाश को पिकअप से नदी में फेंक दिया था।
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