Chaibasa (Rajiv Singh) : चक्रधरपुर के बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में सौरव अग्रवाल को 8 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की कोर्ट ने सोमवार को सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने सौरभ अग्रवाल पर धारा 304 पार्ट 2 के तहत 8 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है। वहीं, धारा 427 के तहत 2 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना ठोका है। जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर 1 साल और सजा भुगतनी पड़ेगी। सौरव पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है।
यहां याद दिला दें कि साल 2018 की 3 मार्च की शाम हाटगम्हरिया और गोईलकेरा के दो आदिवासी परिवार चक्रधरपुर के बोड़दा पुल के किनारे पूजा कर रहे थे। दोनों परिवार शादी की रस्म निभा रहे थे। पूजा में करीब 20 लोग मौजूद थे। पूजा के दरम्यान एक तेज रफ्तार बेकाबू कार पूजा स्थल में घुस गई। कार ने 15 लोगों को कुचल दिया था। जिनमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं, 8 लोग बेतरह जख्मी हो गये थे। उस वक्त वहां मौजूद लोगों के अनुसार कार युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल चला रहा था।
इस हादसे के बाद खूब बवाल हुआ था। गुस्साए लोगों ने सौरव की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर खूब हंगामा किया था। बवाल के बाद सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं, हादसे के करीब पांच साल बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने शनिवार को सौरव को दोषी करार दिया था। सौरभ अग्रवाल पश्चिम सिंहभूम जिले के बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल का बेटा है।
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