Ranchi : वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करायेंगे। इस दौरान मतदाताओं से उनका वर्तमान रंगीन फोटो और हस्ताक्षरयुक्त फॉर्म भी लिया जायेगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिये है। जो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं हैं या भारतीय नागरिकता त्याग चुके हैं, उन्हें यह फॉर्म बिना भरे और बिना हस्ताक्षर किये BLO को वापस करना होगा।
गलत जानकारी देना पड़ सकता है भारी
निर्वाचन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि गलत सूचना देकर घोषणा पत्र या इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करना कानूनन अपराध है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने निर्वाचन सदन से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने जिलों के कंप्यूटर ऑपरेटरों और हेल्प डेस्क मैनेजरों को विशेष पुनरीक्षण अभियान की पूरी प्रक्रिया समझाई।
एक मतदाता, एक ही जगह पर नाम
निर्वाचन विभाग ने दोहराया है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक देश में केवल एक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में ही पंजीकृत रह सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम दो अलग-अलग स्थानों पर दर्ज है, तो उसे अपने स्थायी निवास वाले क्षेत्र का इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा करना होगा और दूसरे स्थान पर प्राप्त फॉर्म बिना हस्ताक्षर के वापस करना होगा। इससे मतदाता का नाम केवल एक ही स्थान पर सुरक्षित रहेगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम झारखंड और किसी अन्य राज्य दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसे झारखंड में फॉर्म जमा करने के साथ दूसरे राज्य में फॉर्म-7 भरकर नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
नागरिकता के नियम भी समझाये गये
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता निर्धारण के नियमों की भी जानकारी दी। नागरिकता के लिये तीन प्रमुख आधार हैं, जैसे,
● 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मे सभी व्यक्ति जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक माने जायेंगे।
● 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति के माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है।
● 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति के लिये दोनों माता-पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है या फिर एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा वैध पासपोर्ट और वीजा धारक हो तथा अवैध अप्रवासी न हो।
5 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची
निर्वाचन विभाग के अनुसार जो मतदाता निर्धारित अवधि में अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर देंगे, उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा। ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद जिन मतदाताओं की मैपिंग सही पाई जायेगी, उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
नये मतदाताओं को मिलेगा फॉर्म-6
BLO द्वारा नये मतदाताओं को फॉर्म-6 और डिक्लेरेशन फॉर्म भी उपलब्ध कराया जायेगा। इन फॉर्मों को भरकर जमा करने के बाद सत्यापन और नोटिस अवधि में ऑनलाइन अपडेट किया जायेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की प्रति भी घोषणा पत्र के साथ जमा करनी होगी। निर्वाचन विभाग ने बताया कि एब्सेंट (अनुपस्थित), शिफ्टेड (स्थानांतरित), डेथ (मृतक), डुप्लीकेट और रिफ्यूज टू साइन श्रेणी के मतदाताओं का विशेष सत्यापन किया जायेगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 के साथ सत्यापन के बाद इनकी सूची भी ड्राफ्ट प्रकाशन के साथ जारी की जायेगी।
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