कोहराम लाइव डेस्क : LPG Accidental Insurance में 30 लाख तक का मिलेगा कवर। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के घरेलू गैस इस्तेमाल करने वाले वैध ग्राहकों को 30 लाख तक का Accidental Insurance मुफ्त मिलता है।
LPG दुर्घटना से मौत होने पर 6 लाख का कवर
LPG सिलेंडर से होने वाली दुर्घटना में मौत की स्थिति में मृतक के परिजन को 6 लाख रुपये प्रति व्यक्ति का एक्सीडेंट कवर मिलता है। बता दें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एक कॉम्प्रिहेन्सिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेती हैं। इस पॉलिसी में LPG से जुड़ी दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को जल्द राहत मिल सके। इन कंपनियों से रजिस्टर्ड सभी ग्राहकों को कवर मिलता है।
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कैसे करें Accidental Insurance दर्ज
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और डीलर इस तरह की एक LPG गैस इंश्योरेंस पॉलिसी मुहैया कराते हैं, जो ग्रुप इंश्योरेंस कवर की तरह ही होती हैं। इंडियन ऑयल की वेब साइट के मुताबिक मौत की स्थिति में 6 लाख रुपये प्रति व्यक्ति का एक्सीडेंट कवर मिलेगा। हादसे में घायल होने पर मेडिकल खर्च के लिए प्रति एक्सीडेंट 30 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है, जो प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये तक होता है। साथ ही प्रति व्यक्ति 25000 रुपये तक की तुरंत राहत सहायता भी है।
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LPG Accidental Insurance को दो भागों में बांटा गया है
सेक्शन 1 में मुआवजा प्रति घटना रू 50 लाख और प्रति व्यक्ति रू 10 लाख है। इसके शर्त यह है की –
- हादसा गैस एजेंसी के साथ पंजीकृत ग्राहक के घर पर हुआ हो।
- पंजीकृत डीलर के परिसर में हुआ हो।
- सिलेंडर को पेट्रोलियम कंपनी के यहां से डिस्ट्रीब्यूटर के यहां ले जाते वक्त रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट कान्ट्रैक्टर के पास होने के दौरान हुआ हादसा।
- सिलेंडर डीलर के यहां से कर्मचारी या ग्राहक द्वारा ग्राहक के घर ले जाया जा रहा हो।
- बीमित के द्वारा कम्युनिटी किचन, रेटिकुलेटेड सिस्टम्स, अन्य चीजों जैसे गीजर, लाइटिंग, जनरेटर सेट, इरीगेशन पंप आदि में एलपीजी की सप्लाई के दौरान।
- पंजीकृत परिसरों में सिलेंडर को एलपीजी इंस्टॉलेशन से कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के दौरान।
सेक्शन- 2 के तहत ग्राहक के घर पर LPG सिलेंडर की वजह से हादसे में हुए जान-माल के नुकसान के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर देय है। हादसे में ग्राहक की प्रॉपर्टी/घर को नुकसान पहुंचता है तो प्रति एक्सीडेंट 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। हादसे में मौत होने पर प्रति एक्सीडेंट प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। हादसे में घायल होने पर मेडिकल खर्च के लिए प्रति एक्सीडेंट 30 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है, जो प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये तक होता है। साथ ही प्रति व्यक्ति 25000 रुपये तक की तुरंत राहत सहायता भी है।
Accidental Insurance क्लेम का प्रोसेस कैसे करें ?
किसी भी हादसे की स्थिति में व्यक्ति को तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर को लिखित जानकारी देनी चाहिए। डिस्ट्रीब्युटर फिर इसकी जानकारी तेल कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देगा। इसके बाद तेल कंपनी की तरफ से संबंधित दुर्घटना की वजह से इंश्योरेंस क्लेम की औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा।
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क्लेम के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
- एलपीजी हादसे से होने वाले मृत्यु पर एलपीजी सिलेंडर की पेट्रोलियम कंपनी को मरने वाले के मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ओरिजिनल यानी मूल कॉपी जमा करनी होती है।
- घायल होने पर मेडिकल बिल, डॉक्टर लिखित पर्चे, दवा खरीद का बिल, डिस्चार्ज कार्ड और हॉस्पिटल में भर्ती होने से संबंधित कोई भी अन्य दस्तावेज की मूल प्रति सौंपनी होती है।
- हादसे में प्रॉपर्टी/घर को नुकसान होने की स्थिति में बीमा कंपनी अपनी एक सर्वे टीम भेजती है ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके। बीमा कंपनी क्लेम के निपटारे से जुड़ा फैसला बीमा पॉलिसीज के प्रावधानों के अनुरूप करती है।
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