- बैंक के नियामकीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर 5.78 करोड़ की लगाई गई फाइन
- भुगतान और निपटान प्रणाली कानून 2007 की धारा 30 के तहत लगाया है यह जुर्माना
कोहराम लाइव डेस्क : RBI ने PNB, और PhonePe समेत 6 यूनिट्स पर लगाया जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve bank of india) ने PNB (Punjab National Bank), सोडेक्सो (Sodexo) और फोनपे (PhonePe) समेत छह यूनिट्स यानी इकाइयों पर नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर 5.78 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली कानून 2007 की धारा 30 के तहत जुर्माना लगाया है।
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इन इकाइयों को भरना पड़ेगा हर्जाना
PNB को छोड़कर शेष पांचों गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान उत्पाद (पीपीआई) जारी करने वाली इकाइयां हैं। पीपीआई का उपयोग वस्तु और सेवाओं की खरीद के साथ दोस्तों, रिश्तेदारों आदि को पैसा देने-लेने में किया जाता है। आरबीआई ने सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुत्थूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड (Muthoot Vehicle & Asset Finance Ltd), क्विक सिलवर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना लगाया है।
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Sodexo पर 2 करोड़ और PNB पर 1 करोड़ की फाइन
सोडेक्सो पर सर्वाधिक 2 करोड़ और PNB और क्विक सिलवर सोल्यूशंस पर 1-1 करोड़ रुपये की फाइन लगाई गई। फोनपे पर 1.39 करोड़, मुत्थूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस पर 34.55 करोड़ व दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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RBI imposed fine on 6 units including PNB, and PhonePe












