पटना : बिहार में अब शराब पीकर पकड़े जाने पर सिर्फ जुर्माना लगेगा। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 1 महीने की जेल होगी। पहले के शराबबंदी कानून में यह व्यवस्था नहीं थी। इससे संबंधित शराबबंदी संशोधन विधेयक बिहार विधानसभा में बुधवार को पास कर दिया गया।
पहले से तैयार था विधेयक
विधेयक को बिहार सरकार ने पहले से तैयार कर लिया था। हंगामा होने और इसको लेकर एक मत बनाने को लेकर इसे बजट सत्र के अंतिम एक दिन पेश किया गया। बिहार सरकार की कैबिनेट से इसको पहले ही मंजूरी मिल गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद हुआ संशोधन
सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी की थी। इस संशोधन विधेयक पर हंगामा न हो, इसे लेकर सभी विधायकों को संशोधन की एक-एक प्रति पहले ही पढ़ने के लिए दी जा चुकी थी। बिहार सरकार की शराबबंदी कानून को लेकर हो रही फजीहत के बाद यह फैसला लिया गया है।
योगी को बना दीजिए बिहार का सीएम : राबड़ी देवी
विधानसभा की सुबह कार्यवाही शुरू होते ही कानून व्यवस्था और शराबबंदी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना में लगातार हो रही हत्या पर कहा कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खराब है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य में योगी मॉडल लागू किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि कौन रोक रखा है, योगी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए।
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