Chaibasa (Rajiv Singh) : अनुकंपा पर नौकरी हासिल करने की चाह मे पति राजीव कुमार सिंह की हत्या करने वाली अनीता सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया गया है। प्रधान न्यायाधीश चाईबासा की अदालत ने आज यह फैसला सुनाया है। 26 नवंबर 2017 को चाईबासा के मुफ्फसिल थाना में अनिता सिंह के खिलाफ पति की हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया था। इल्जाम था कि अनुकम्पा में नौकरी पाने की खातिर अनिता ने अपने पति को 25 नवंबर 2017 की शाम मारकर पंखे से लटका दिया।
पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। प्राथमिक अभियुक्त अनिता सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सभी साक्ष्य और सबूतों को इकट्ठा कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। जिसके आधार पर सुनवाई हुई और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की अदालत ने अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह को सजा सुनाई।
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