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वोटर बनना है तो जान लीजिये ये नये नियम…

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Ranchi : अगर आप मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में शामिल होने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिये बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ पात्र भारतीय नागरिकों के लिये है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है या अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ चुका है, तो उसे बिना भरे और बिना हस्ताक्षर किये इन्यूमरेशन फॉर्म तुरंत BLO को वापस करना होगा। गलत जानकारी देकर फॉर्म जमा करना अब सिर्फ गलती नहीं, बल्कि कानूनन अपराध माना जायेगा।

30 जून से घर-घर पहुंचेंगे BLO

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले इन्यूमरेशन चरण में BLO घर-घर जाकर आंशिक रूप से भरे हुये इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे। मतदाताओं से उनके वर्तमान रंगीन फोटो और हस्ताक्षरित फॉर्म लेकर पूरी प्रक्रिया संपन्न की जायेगी।

5 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो भी मतदाता निर्धारित समय के भीतर अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर देंगे, उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा। यदि किसी मतदाता की पूर्व रिकॉर्ड से मैपिंग सही पाई जाती है, तो उसे अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी।

नागरिकता के तीन नियम भी समझाये

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता निर्धारण के तीन प्रमुख आधार भी समझाये।

  • 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जायेगा।
  • 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति के माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है।
  • 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति के लिए दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों, या एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा वैध पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत में रह रहा हो और अवैध प्रवासी न हो।

इन श्रेणियों की होगी विशेष जांच

BLO इन्यूमरेशन फॉर्म लौटाते समय अनुपस्थित (Absent), स्थानांतरित (Shifted), मृत (Death), डुप्लीकेट और हस्ताक्षर से इनकार (Refuse to Sign) जैसी श्रेणियों के मतदाताओं का सत्यापन भी करेंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के BLA -2 के साथ मिलकर इन मामलों का सत्यापन किया जायेगा और इनकी सूची भी ड्राफ्ट मतदाता सूची के साथ प्रकाशित होगी।

नये मतदाताओं को मिलेगा फॉर्म-6

इस अभियान के दौरान नये मतदाताओं को BLO फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भी उपलब्ध करायेंगे। फॉर्म भरते समय मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति भी जमा करनी होगी।

आयुक्तों को दिये गये सख्त निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को विशेष प्रशिक्षण दिया और निर्देश दिया कि वे अपने-अपने प्रमंडल के जिलों में कम से कम तीन बार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाये, ताकि पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जुड़ सके और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनी रहे।

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