कोहराम लाइव डेस्क : अपनी कार या बाइक का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होता है, क्योंकि बीमा क्लेम सिर्फ आपको गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर ही नहीं मिलता, बल्कि इसका लाभ आपको तब भी मिलता है, जब आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है। लेकिन वाहन चोरी का क्लेम लेने के लिए लोग काफी परेशान रहते हैं। दरअसल, इसके पीछे सही दस्तावेज न होना होता है। इसके अलावा पूरे प्रॉसेस की जानकारी के अभाव के चलते भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ साधारण टिप्स जिससे आपको अपने वाहन पर आसानी से क्लेम मिल जाएगा।
फॉलो करें ये टिप्स
सबसे पहले दर्ज कराएं FIR: आपकी कार या मोटरसाइकिल चोरी हो जाने के बाद सबसे पहले FIR दर्ज करवायें। आगे की पूरी प्रक्रिया के लिए यह FIR सबसे अहम दस्तावेज होती है।
क्लेम फॉर्म भरना चाहिए: FIR दर्ज कराने के बाद आपको तुरंत इंश्योरेंस कंपनी की ग्राहक सेवा पर कॉल करनी चाहिए और क्लेम फॉर्म भरना चाहिए। फार्म में आपको पॉलिसी नंबर, गाड़ी की डिटेल्स भरनी होती है। इसके अलावा वाहन चोरी की घटना के दिन और समय का भी पूरा विवरण देना होगा। इसके साथ ही बीमा कंपनी आपसे आपके वाहन की दो चाबियां मांगती है। अगर आपके पास एक ही ओरिजिनल चाबी हुई, तब भी वो आपको क्लेम देने से मना कर सकते हैं।
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ऐसे होता है सेटलमेंट: सही तरह भरा हुआ क्लेम फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, FIR की कॉपी और आपके शहर के RTO को चोरी की जानकारी देने वाला लेटर बीमा कंपनी को देना होता है। जिसके बाद पुलिस जब अपनी जांच पूरी करके नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट जमा करेगी, तो आपको अपने वाहन की आरसी और गाड़ी की चाबी भी बीमा कंपनी को देनी होगी। इसके बाद सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर इंश्योरेंस की राशि आपके खाते में आ जाएगी।
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