Kohramlive Desk : आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा अब 30 जून 2023 है। यदि आपने अभी तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लिंक कर लें। जिन लोगों के पास पैन कार्ड है लेकिन उन्होंने अगर अभी तक इसे आधार कार्ड से इसे लिंक नहीं किया है तो ऐसे लोग 1000 रुपये का भुगतान कर पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई निर्धारित तारीख तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। ऐसे में आप केवल 1,000 रुपये का भुगतान करके ऑनलाइन तरीके से पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।
इसके बाद वहां पर लॉगइन करना होगा। अगर वहां पर आपको अकाउंट नहीं है तो पैन कार्ड का इस्तेमाल करके नया अकाउंट बनाना होगा। ध्यान दें कि लॉगिन के लिए यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा। इसी तरह आधार और पैन को utiitsl.com या egov-nsdl.co.in सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है।
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