Kohramlive : RBI ने नियमों के उल्लंघन के मामले में 4 बैंकों पर मोटा जुर्माना ठोका है। RBI ने 4 सहकारी बैंकों पर 44 लाख का जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी RBI ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। इन बैंकों में तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक और बारां नागरिक सहकारी बैंक शामिल है।
मामले में RBI ने कहा कि बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने कहा कि यह बैंक निर्धारित समय के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में तय पैसों को ट्रांसफर करने में विफल रहा और उसे देरी से स्थानांतरित किया। तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर भी इसी कारण से 16 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही बैंक निर्धारित समयसीमा के अंदर धोखाधड़ी की सूचना नाबार्ड को देने में भी विफल रहा और देरी से इसकी सूचना दी। वहीं, राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बैंक ने एक अन्य प्रेस रिलीज में कहा, पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ के निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इन सबका का ग्राहकों पर असर
RBI की इस कार्रवाई का इन बैंकों के ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे लेकर RBI ने कहा है कि इन बैंकों पर मानदंडों की अनदेखी के लिए जुर्माना लगाया है। हालांकि, इसका इन बैंकों के ग्राहकों द्वारा किये जा रहे लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा।
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