Kohramlive Desk : चाहे गरीब हो या अमीर, फीस बकाया होने पर बच्चों को स्कूल आने से रोका नहीं जा सकता। वहीं कानून व्यवस्था का हवाला देकर स्कूलों को बंद भी नही कर सकते। यह आदेश कोलकाता हाइकोर्ट ने दिया है। कुछ दिन पहले कोलकाता हाइकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की गयी थी। इस पर संज्ञान लेते हुए हाइकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोलकाता के जीडी बिरला स्कूल प्रबंधन की तरफ से नोटिस जारी कर कहा गया था कि जिन छात्रों ने बकाया फीस का भुगतान किया है, सिर्फ उन्हें ही क्लास करने की अनुमति दी जायेगी। इस तरह के नोटिस मिलने के बाद अभिभावकों ने इस आदेश के खिलाफ स्कूल के सामने प्रदर्शन भी किया। वहीं हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

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