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सोशल मीडिया और ओटीटी प्‍लेटफॉर्म के लिए गाइडलांइस जारी, जानें कैसे महंगा पड़ेगा उल्लंघन

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कोहराम लाइव डेस्क : काफी सोच-समझकर और सूझबूझ के साथ केंद्र सरकार ने फेसबुक-ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स-अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सख्‍त गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस को यह जानकारी दी है।

शिकायत पर आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना पड़ेगा

नई गाइडलाइंस के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही खुद रेगुलेट करना होगा।

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तीन महीने में लागू होंगे दिशा-निर्देश

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है। लेकिन, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फोरम मिलना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए जारी दिशा-निर्देश तीन महीने में लागू होंगे।

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बनीं गाइडलांस

प्रसाद ने स्‍पष्‍ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने को कहा था। निर्देश के आधार पर भारत सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस तैयार की हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स का वेरिफेकशन करना चाहिए। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा।

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