DELHI : दिल्ली की एक अदालत ने 1997 के उपहार अग्निकांड केस के महत्वपूर्ण सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में सोमवार को व्यवसायी सुशील अंसल और गोपाल अंसल और अन्य को सात साल जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 2.25 करोड़-2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और 2 अन्य पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन तीनों पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगा है।
59 लोगों की हो गई थी मौत
बता दें कि दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान भीषण आग लग गई थी। इसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में सौ से ज्यादा लोग गंभीर जख्मी हुए थे। उपहार पीड़ित संघ की तरफ से अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले का स्वागत किया गया है। संघ ने फैसले पर संतोष जताया है।
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