विधानसभा में पेश किए गए तीन विधेयक
रांची : सावधान! झारखंड में अब कहीं भी पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। यदि ऐसी गलती किसी ने की, तो एक हजार जुर्माना भरना पड़ेगा। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2021 के तहत ऐसा तय किया गया है। पहले 200 रुपये लगते थे। संशोधन के बाद अब जुर्माने को पांच गुना बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को दूसरी पाली की कार्यवाही में तीन विधेयक पेश किए गए। विधानसभा में माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2021, झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2021 पास किया गया।
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स्थायी बहाली होने तक नहीं हटाए जाएंगे टेंपररी ऑपरेटर : मंत्री
झारखंड में कंप्यूटर ऑपरेटरों की स्थायी बहाली होने तक टेंपररी रूप से बहाल कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हटाए जाएंगे। मंत्री आलमगीर आलम ने सीपी सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब स्थायी नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में नियमित रूप से कार्यरत ऑपरेटरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसपर प्रदीप यादव ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटाने का नोटिस दिया गया है। इस पर मंत्री ने कहा कि आप प्रमाण दीजिए हम कार्रवाई करेंगे।
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