Bihar : बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। HC ने जातीय गणना को वैध करार दिया है। हाईकोर्ट के अंतरिम रोक हटाने के साथ ही जाति आधारित गणना 2022 बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हो गया है। चीफ जस्टिस विनोद ने जातिगत गणना की रोक संबंधित सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी है। जिसके बाद कल से आर्थिक गणना शुरू हो जायेगी। इसे लेकर सभी DM को आदेश भी भेज दिये गये है। जारी आदेशानुसार बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अवरुद्ध कार्य को फिर से शुरू किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी किया है।
यहां याद दिला दें कि बिहार में जातिगत गणना की शुरुआत बीते 7 जनवरी से हुई थी। पहले चरण का सर्वेक्षण पूरा भी हो चुका था। दूसरे फेज का काम 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलता लेकिन 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी।
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