Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में 26 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट बिना अनुमति नहीं प्रकाशित करने का आदेश दिया है। यह आदेश झारखंड सरकार और JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) को दिया गया। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों परिमल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस याचिका पर अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। वहीं, तब तक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें दूसरे राज्यों की टेट (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा या सीटेट (सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट ने यह फैसला बीते साल दिसंबर झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया था।
इसे भी पढ़ें :खूंटी में 9 प्रत्याशी अयोग्य, नहीं लड़ पायेंगे चुनाव… जानें
इसे भी पढ़ें :मतपेटियों को लूटने के सपने चूर-चूर हो गयेः PM मोदी
इसे भी पढ़ें :बेवा को बर्बाद करने वाले को मिली ये कठोर सजा
इसे भी पढ़ें :TMC नेता के घर से मिला विदेशी हथियारों का जखीरा
इसे भी पढ़ें :उम्र के इस पड़ाव में भी अपना हक नहीं खोई…
इसे भी पढ़ें :हेमंत सोरेन की याचिका पर SC में होगी सुनवाई… जानें कब
इसे भी पढ़ें :गृह मंत्री से मिलने के बाद गोविंदा ने किया ये पोस्ट…
इसे भी पढ़ें :बिजली विभाग में 156 वैकेंसी, आज है लास्ट डेट
इसे भी पढ़ें :मेटा का बड़ा बयान,भारत में बंद हो जायेगा Whatsapp, अगर…
इसे भी पढ़ें :हीट वेव की चपेट में झारखंड, इन जिलों के लोग रहे सतर्क…
इसे भी पढ़ें :रेंजर का बेटा निकला बड़का ठग, लगाता था कम, कमाता था करोड़ों… देखें वीडियो












