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26 हजार सहायक शिक्षको की नियुक्ति परीक्षा रिजल्ट पर रोक

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Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में 26 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट बिना अनुमति नहीं प्रकाशित करने का आदेश दिया है। यह आदेश झारखंड सरकार और JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) को दिया गया। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों परिमल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस याचिका पर अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। वहीं, तब तक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें दूसरे राज्यों की टेट (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा या सीटेट (सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट ने यह फैसला बीते साल दिसंबर झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया था।

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