Ranchi : CM हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। HC ने 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले की FIR (कांड संख्या 418/2014) को निरस्त कर दिया है। यह मामला सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर थाना में दर्ज किया गया था। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने CM की याचिका और राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद FIR रद्द करने का आदेश दिया। इसके साथ ही इस मामले में चल रही पूरी कानूनी कार्रवाई समाप्त हो गई।
CM हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी कानून के अनुरूप नहीं है। इससे पहले हाईकोर्ट निचली अदालत में चल रही ट्रायल प्रक्रिया पर भी रोक लगा चुका था। अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुये FIR निरस्त कर दी।
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