सरायकेला : सरायकेला-खरसावां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरायकेला विजय कुमार की अदालत ने ससुर की गर्दन काट कर निर्मम हत्या करने के मामले में दोषी दामाद मिहिर महतो को मंगलवार को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने भादवि की धारा 302 के तहत अभियुक्त मिहिर महतो को 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
साल 2014 में दर्ज हुआ था मामला
गम्हरिया थाना कांड संख्या 38/ 2014 के तहत गम्हरिया थाना में पदस्थापित सहायक पुलिस अवर निरीक्षक जगेश्वर राम के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था। इसमें 15 अप्रैल 2014 को गम्हरिया- सीनी डाउन रेलवे ट्रैक पर प्रतापपुर गांव के समीप एक अज्ञात शव मिलने का मामला था। अनुसंधान के क्रम में मृतक की पहचान राजनगर के बड़ा कुनाबेड़ा गांव निवासी शंकर महतो के रूप में हुई थी। अनुसंधान के क्रम में मृतक शंकर महतो के दामाद मिहिर महतो की संलिप्तता सामने आई। गिरफ्तारी के बाद उसने- स्वीकारोक्ति बयान में हत्या करने के कारणों का खुलासा किया।
प्रेम विवाह करने के बाद मिहिर को मिली थी मारने की धमकी
मिहिर ने बताया था कि वह मृतक शंकर महतो के पुत्री से प्रेम करता था। दोनों पक्षों की बिना सहमति के दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था। इससे लड़की के पिता शंकर महतो नाराज चल रहे थे। कई बार अपने दामाद मिहिर महतो को जान से मारने की धमकी दी। इससे तंग आकर मिहिर ने योजना के तहत खुद ही अपने ससुर शंकर महतो की हत्या घर के किचन में कर दी थी। मिहिर ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।
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