Garhwa(Nityanand Dubey) : गढ़वा में सड़क किनारे खुले में कटते मुर्गे, फैला खून, बिखरे पंख और उठती बदबू लोगों की परेशानी का बड़ा कारण बन चुके थे। लगातार मिल रही जनशिकायतों के बाद गढ़वा के SDO संजय कुमार ने खुले में मांस बेचने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। SDO ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 152 यानी “पब्लिक न्यूसेंस” के तहत कार्रवाई शुरू की है। इस कार्रवाई में पांच मीट कारोबारियों के साथ नगर परिषद को भी पक्षकार बनाया गया है।
“कई बार समझाया लेकिन नहीं माने”
SDO संजय कुमार ने बताया कि इन दुकानदारों को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी। नगर परिषद को भी लिखित निर्देश देकर स्वच्छता बनाये रखने और नियमित निगरानी करने को कहा गया था। लेकिन हालात नहीं बदले। सड़क किनारे खुले में मुर्गा काटना, खून और हड्डियां फेंकना, नालियों में गंदगी बहाना, सब कुछ पहले की तरह चलता रहा। SDO ने साफ कहा कि सड़क किनारे खुले में पशु-पक्षियों का वध करना और अपशिष्ट फैलाना सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ गंदगी का मामला नहीं, बल्कि आम लोगों की सेहत और शहर की व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय है।
राहगीरों का चलना हुआ मुश्किल
मझिआंव मोड़ से गुजरने वाले लोगों का कहना था कि वहां से निकलना तक मुश्किल हो गया था। चारों ओर बदबू, मक्खियों का झुंड और गंदगी का अंबार लगा रहता था। स्थानीय लोग अक्सर कहते थे कि “यह बाजार कम, बीमारी का अड्डा ज्यादा लगता है।”
इन दुकानदारों पर गिरी गाज
प्रशासन ने पहले चरण में जिन दुकानदारों को नोटिस देकर कार्रवाई शुरू की है, उनमें अजय सिंह, अनुरुल हक, फैजान खान, इब्राहिम खान एवं कमलेश अग्रवाल शामिल हैं।
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