kohramlive desk : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोरोना का टीका लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के वक्त आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं है। सोमवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई के दौरान सरकार ने ये बातें कही है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था।
Aadhaar not mandatory for COVID-19 vaccination, 87 lakh people inoculated without IDs: Centre tells SC
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— ANI Digital (@ani_digital) February 7, 2022
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