Ranchi: केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकार है। मंगलवार को तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उनके खिलाफ अगले आदेश तक पीड़क कार्रवाई नहीं करने के आदेश को बरकरार रखा है।झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एक बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूंछ के बाल राहुल गांधी को पूंछ के बाल कहा था।
केंद्रीय मंत्री तोमर की धनबाद सिविल कोर्ट में दायर है शिकायतवाद
उक्त बयान से आहत होकर धनबाद के रहने वाले मोहम्मद कलाम आजाद ने धनबाद सिविल कोर्ट में एक शिकायतवाद दायर किया था।इसे निरस्त करने के लिए तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पूर्व में इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तोमर के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
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