नई दिल्ली : Sex Workers के लिए खुशी की खबर। अब उनका आधार कार्ड बिना आवासीय प्रमाण पत्र के बनेगा। यह बात यूआईडीएआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित की है। कहा है कि वह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र के आधार पर यौनकर्मियों को आधार कार्ड (Aadhaar Card) जारी करेगा। बता दें कि UIDAI एक ऐसा वैधानिक प्राधिकरण है, जो किसी भी आवेदक के नाम, लिंग, आयु और पते के साथ-साथ वैकल्पिक डेटा जैसे ईमेल या मोबाइल नंबर जमा करने के बाद ही आधार कार्ड जारी करता है, लेकिन Sex Workers के लिए उक्त सुविधा दी जा रही है।
सेक्स वर्कर्स के लिए बड़ी सुविधा
UIDAI सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड देने के लिए उस प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा, जिसे किसी यौनकर्मी को NACO के राजपत्रित अधिकारी (Gazetted officer) या राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिला हो।
साल 2011 से कोर्ट में चल रही सुनवाई
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2011 से सुनवाई चल रही है। इसी क्रम में जब न्यायमूर्ति एलएन राव पूरे भारत में यौनकर्मियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, तब UIDAI ने इसके लिए सर्टिफिकेट का एक प्रस्तावित प्रोफार्मा (Proposed Proforma) सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। इस याचिका में सेक्स वर्कर्स से जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं। इसमें उन लोगों लिए पुनर्वास योजना तैयार करने का मुद्दा भी शामिल है, जो देह व्यापार से बाहर निकलना चाहते हैं।
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