मुंबई : अगर आप मुस्कान को सुंदर बनाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए तैयार रहें। अब स्माइल फिक्सिंग ट्रीटमेंट यानी दांतों को सफेद करने या विनियर लगाने जैसी सर्विस पर 18 प्रतिशत GST देना होगा। एक मीडिया रिपोर्ट मुताबिक, जीएसटी-अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR) की महाराष्ट्र बेंच ने अपने हालिया फैसले में डेंटल हेल्थ सर्विस के बीच अंतर किया है। इन्हें अब कॉस्मेटिक उपचार की तरह माना जाएगा। अब केवल उन डेंटल हेल्थ सर्विस पर टैक्स नहीं लगेगा, जिन्हें अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में बांटा जा सकता है।
इन स्वास्थ्य सेवाओं पर मिलेगी छूट
एएआर बेंच ने कहा कि जीएसटी कानूनों के तहत ‘स्वास्थ्य सेवा’ का अर्थ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली में बीमारी, चोट, विकृति, असामान्यता या गर्भावस्था के निदान या उपचार या देखभाल के माध्यम से कोई भी सेवा है। इसमें रोगी की संबंधिक अस्तपताल से आने-जाने की परिवहन सेवाएं भी शामिल हैं। इसमें हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी शामिल नहीं है। सिवाय इसके कि ये जन्मजात दोषों, विकास संबंधी असामान्यताओं, चोट या आघात के कारण प्रभावित शरीर के अंग की शारीरिक रचना या कार्य के पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है।
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