Bihar : अब बिहार में मोबाइल ऐप, वेबसाइट या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये जुआ खेलना भारी पड़ सकता है। बदलते दौर के साथ जुए के बदलते स्वरूप को देखते हुये बिहार विधानसभा ने मंगलवार को ‘बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026’ ध्वनिमत से पारित कर दिया। सरकार का कहना है कि 159 साल पुराने कानून से डिजिटल दौर के ऑनलाइन जुए पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं था, इसलिये नये और सख्त कानून की जरूरत महसूस हुई।
1867 का कानून अब इतिहास, डिजिटल दौर के लिए नया प्रावधान
विधानसभा में विधेयक पेश करते हुये डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अब तक राज्य में बंगाल जुआ अधिनियम, 1867 लागू था। उस समय जुआ ताश, पासा और पारंपरिक तरीकों तक सीमित था, लेकिन अब मोबाइल ऐप, वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये बड़े पैमाने पर ऑनलाइन जुआ संचालित किया जा रहा है। इसी चुनौती से निपटने के लिये नया कानून लाया गया है। नये कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी जद में केवल जुआ खेलने वाले लोग ही नहीं आयेंगे। जुआ संचालित करने वाले, इसके लिये आर्थिक मदद देने वाले, कमीशन कमाने वाले और पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। सरकार का कहना है कि उद्देश्य केवल खिलाड़ियों को पकड़ना नहीं, बल्कि अवैध जुए के पूरे तंत्र को खत्म करना है।
ऑनलाइन जुआ खेला तो क्या होगी कार्रवाई?
नये कानून के तहत कई सख्त प्रावधान किये गये हैं, जैसे, ऑनलाइन जुए से जुड़े बैंक खातों और संदिग्ध लेन-देन की रकम जब्त (सीज) की जा सकेगी। दूसरी बार जुआ खेलते पकड़े जाने पर दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। बार-बार अपराध करने वालों पर अधिक जुर्माना लगाया जायेगा। जुए के नेटवर्क से जुड़े लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।
विधानसभा से सात अहम विधेयकों को भी मिली मंजूरी
मंगलवार को बिहार विधानसभा ने जुआ प्रतिषेध विधेयक के अलावा छह अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पारित किया। इनमें शामिल हैं…
- बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026
- बिहार माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक, 2026
- बिहार भूमि दाखिल-खारिज संशोधन विधेयक, 2026
- बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) संशोधन विधेयक, 2026
- बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक, 2026
- बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन विधेयक, 2026
- बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026
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