Ranchi : अगर आप झारखंड के किसी शहर में जमीन, मकान या फ्लैट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। राज्य सरकार ने ‘झारखंड नगरपालिका भूमि, भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली-2026’ लागू कर दी है। इसके साथ ही नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में होने वाली हर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर निबंधन शुल्क का 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। सरकार का कहना है कि इस सरचार्ज से मिलने वाली राशि सीधे संबंधित नगर निकायों को दी जायेगी, ताकि शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। फिलहाल खरीदारों को संपत्ति के मूल्य या सरकारी सर्किल रेट (जो अधिक हो) के आधार पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। अब उसी के साथ निबंधन शुल्क का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जायेगा। यानी रजिस्ट्री का कुल खर्च पहले की तुलना में और बढ़ जायेगा।
50 लाख की प्रॉपर्टी पर ऐसे बढ़ेगा बोझ
इसे एक आसान उदाहरण से समझिये, यदि किसी शहरी क्षेत्र में 50 लाख रुपये की संपत्ति खरीदी जाती है, तो मौजूदा व्यवस्था के अनुसार निबंधन से जुड़े शुल्क (स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क) 3.5 लाख रुपये बनते हैं। अब नये नियम के तहत इसी 3.5 लाख रुपये का 10 प्रतिशत, यानी 35 हजार रुपये अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। इस तरह 50 लाख रुपये की संपत्ति की रजिस्ट्री पर कुल भुगतान 35 हजार रुपये और बढ़ जायेगा। सरकारी सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई खबर के अनुसार, सरचार्ज से मिलने वाला अतिरिक्त राजस्व संबंधित नगर निकायों को दिया जायेगा। इसका उपयोग शहरों में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, नाली, स्ट्रीट लाइट, पार्क और अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं के विकास पर किया जायेगा। सरकार का तर्क है कि इससे नगर निकाय आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।
रियल एस्टेट कारोबारियों ने जताई चिंता
नई व्यवस्था को लेकर रियल एस्टेट क्षेत्र से मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कई बिल्डरों का कहना है कि पहले से ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी पड़ती है। अब अतिरिक्त सरचार्ज लगने से शुरुआती लागत और बढ़ेगी, जिसका सीधा असर खरीदारों पर पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि आज जो अतिरिक्त राशि ली जायेगी, वही कल बेहतर सड़क, साफ नालियां, बेहतर स्ट्रीट लाइट और विकसित शहरी सुविधाओं के रूप में लोगों को वापस मिलेगी।
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