Ranchi : लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के दोषी मो. तनवीर आलम उर्फ मुन्ना को आज 10 साल कैद की सजा सुनायी है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह सजा प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने सुनायी।
मो. तनवीर आलम पिठोरिया थाना क्षेत्र के चौली उलातू गांव का रहने वाला है। रेप की घटना का अंजाम छह मार्च 2018 को दिया गया था। घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने पिठोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त को दोषी पाए जाने के बाद पीपी ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को किसी भी तरह की नरमी नहीं मिलनी चाहिए। उसे ठोस सजा दी जानी चाहिए।
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