रांची : झारखंड सरकार की नियोजन नीति के संबंध में दाखिल याचिका पर Supreme Court में अब पांच नवंबर को सुनवाई होगी। पहले चार नवंबर को इसकी सुनवाई होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की नियोजन नीति के तहत अधिसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इसी को लेकर इसकी सुनवाई होनी थी।
Supreme Court में सूचीबद्ध हुआ केस
इस मामले में प्रतिवादी सोनी कुमारी के अधिवक्ता ललित कुमार ने कहा कि पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था और प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई चार नवंबर को निर्धारित की थी। लेकिन किन्हीं कारणों से अब यह मामला पांच नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
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सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की थी
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। साथ ही इसके तहत 13 जिलों में हुए हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए राज्य सरकार को शिक्षकों को नहीं हटाने का आदेश दिया है।
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