कोहराम लाइव डेस्क : अतिरिक्त मौका देने संबंधी यूपीएससी (UPSC) के उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है। ये उम्मीदवार कोविड-19 के बीच अक्टूबर 2020 की परीक्षा में अपना अंतिम मौका पूरा चुके थे।
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9 फरवरी को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
उल्लेखनीय है कि इस मामले में शीर्ष अदालत ने 9 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह यूपीएससी सिविल सेवा उम्मीदवारों को उम्र संबंधी छूट राहत देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यह अन्य उम्मीदवारों के लिए भेदभावपूर्ण होगा। फैसले की घोषणा करते हुए जस्टिस इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कहा कि याचिका खारिज कर दी गई है।
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