Kohramlive : सुप्रीम कोर्ट(SC) ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि को रद्द कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में पिछड़े वर्गों, एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए मामले को सितंबर में सूचीबद्ध किया है।
Supreme Court refuses to stay Patna High Court order that set aside the increase in reservation for Backward Classes in public employment and admission to educational institutions.
Supreme Court lists the matter in September for hearing Bihar Government’s plea challenging Patna… pic.twitter.com/JMK4iB7R6g
— ANI (@ANI) July 29, 2024
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