Patna : पटना के चर्चित फायरिंग और कोचिंग विवाद मामले में अदालत से दो अलग-अलग फैसले सामने आये हैं। एक तरफ खान सर को अंतरिम राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट ने नहीं मानी रौशन आनंद की दलील
खान सर की कोचिंग पर हुये हमले और उससे जुड़े विवाद के मामले में जेल में बंद रौशन आनंद ने जमानत की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। उधर, खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुये पटना सिविल कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जायेगी।
‘आत्मरक्षा में चलाई गई थी गोली’
खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट में कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी। उनका दावा था कि किसी भी तरह भय या आतंक फैलाने की मंशा नहीं थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की है।
हत्या की कोशिश समेत गंभीर आरोप
खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल से जुड़ा मामला दर्ज है। इसी मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
सिक्योरिटी गार्डों की जमानत पर फैसला
मामले में गिरफ्तार खान सर के दो सिक्योरिटी गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने पुलिस से संबंधित सबूत मांगे हैं और आदेश सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि 10 जून को दोनों की जमानत पर फैसला सुनाया जा सकता है।
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