Kohramlive : कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की शरण में गये हैं। मोदी उपनाम मामले में सजा बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी, वहीं निचली अदालत से सुनाई गई सजा को बरकरार रखा था। बीते 23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल को अपना सरकारी क्वार्टर भी खाली करना पड़ा था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ दो अप्रैल को राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सात जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और राहुल की याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात के पूर्व भाजपा मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ भादवि की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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