Kohramlive : इस साल ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है। इस डेट तक ITR फाइल नहीं करने पर जुर्माना देना होगा। तय तिथि के बाद ITR फाइल करने पर 5 से 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा। वहीं, देर से रिटर्न फाइलिंग पर टैक्स पर इंटरेस्ट भी देना होगा। 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करने पर इस बार सरकार ने कई तरह की छूट दी है। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सरकारी और प्राइवेट बैंक में लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लोन के लिये ITR जरूरी हो गया है। बैंक आसानी से लोन दे सकता है। इसपर चूक होने पर बड़ा मौका मिस कर सकते हैं।
एक साल के नुकसान को अगले साल के लिए कर सकते हैं ट्रांसफर
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 70 और 71 के तहत किसी एक साल के नुकसान को अगले साल के लिए ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये सुविधा ITR के आंकलन के बाद ही मिल सकती है। इस साल सरकार ने नया टैक्स रिजीम लागू कर दिया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं पुरानी कर व्यवस्था के चयन पर 60 साल से कम उम्र वालों को 2.5 लाख रुपये की छूट मिल जाती है। इसी तरह 60 साल से ज्यादा के उम्र पर 3 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है।
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