Palamu : लखन खरवार मर्डर केस में दोषी पाये गये भीम खरवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कांड के दस साल बाद आज सजा का एलान किया गया। पलामू सिविल कोर्ट के षष्टम जिला और एडिशनल सेशन जज अमरेश कुमार की अदालत सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 26 जुलाई 2013 को रात करीब 11 बजे भीम खेरवार ने अन्य के साथ मिलकर लखन खरवार के घर में घुसकर उसपर हमला किया था। लखन का घर रेडमा रांची रोड भगवती अस्पताल के पास है।
लखन के पेट, गला, ललाट, दाहिने हाथ की कलाई एवं ठुड़ी पर छुड़ा से ताबड़तोड़ वार किया गया था। बेतरह जख्मी लखन खरवार को रांची के रिम्स में एडमिट कराया गया था, जहां इलाज के दरम्यान उसने दम तोड़ दिया था। पलामू के शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर भीम खरवार को दोषी पाया। वारदात के दस साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस केस के दो नामजद अभियुक्त अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
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