Kohramlive : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुये राजस्थान सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यह याचिका राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी।
कोर्ट बोला- अभी नहीं मिलेगी जमानत
जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि फिलहाल जमानत नहीं दी जायेगी। हालांकि जेल प्रशासन को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने संकेत दिया कि यदि स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ता है और जान को खतरा होता है, तभी जमानत पर विचार किया जा सकता है।
2018 से उम्रकैद की सजा काट रहा है आसाराम
यहां याद दिला दें कि आसाराम को 2018 में अपने आश्रम में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुये उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 27 मई 2026 को राजस्थान हाई कोर्ट ने भी रेप के मामले में उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी, जबकि कुछ अन्य धाराओं में उन्हें राहत दी गई थी।
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