Delhi : अब स्कूल में AC की सुविधा का खर्च मां-बाप को भी उठाना होगा। यह कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। कोर्ट ने कहा कि एयर कंडीशनिंग छात्रों को प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है, जो प्रयोगशाला शुल्क जैसे अन्य शुल्कों से अलग नहीं है। इसके खर्च का वहन माता-पिता को करना होगा। दरअसल एक प्राइवेट स्कूल के नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावक द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें निजी स्कूल द्वारा कक्षाओं में ऐसी के लिए हर महीने 2 हजार रुपये वसूले जाने का जिक्र किया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दायर जनहित याचिका खारिज कर दिया। पीठ ने 2 मई को पारित अपने आदेश में कहा कि इस तरह का वित्तीय बोझ अकेले स्कूल प्रबंधन पर नहीं डाला जा सकता है और माता-पिता को स्कूल का चयन करते समय सुविधाओं और उन पर आने वाले खर्च को ध्यान में रखना चाहिये।
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