Hazaribagh : प्रसव से पहले लिंग जांच करने और करवाने को लेकर हजारीबाग की DC नैंसी सहाय एक्शन मोड में आ गई है। लिंग जांच करने वाले प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने वालों पर अब गाज गिरना तय है। DC की पहल पर शुरू की गई कार्रवाई के तहत आज केरेडारी में गलत तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड क्लीनिक पर रेड हुई। यहां से अल्ट्रासाउंड मशीन को जब्त कर कर लिया गया, वहीं क्लीनिक को सील कर दिया गया। DC नैंसी सहाय ने तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर औचक जांच करने का निर्देश दिया है।
DC नैंसी सहाय ने अपने मातहत अधिकारियों को बताया कि PCPNDT एक्ट, 1994 के अनुसार गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना या करवाना दोनों ही दंडनीय अपराध है। इस कानून को बेहतर ढंग से लागू करने पर जोर दिया। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को 5 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना का प्रावधान है। वहीं, जो व्यक्ति भ्रूण लिंग जांच में लिप्त पाया जाता है, उसे भी 5 साल की सजा या 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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