Kohramlive Desk : अब FM रेडियो चैनलों पर नशीले पदार्थों व इन्हें प्रमोट करने वाले कंटेंट नहीं सुनाई पड़ेंगे। इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एफएम रेडियो चैनलों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि निर्धारित नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करें और शराब, ड्रग्स, गन कल्चर समेत आसामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी कंटेंट का प्रसारण न करें।
उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई
जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (जीओपीए) और माइग्रेशन ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (एमजीओपीए) में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित मानी जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायिक नोट लिया था कि ऐसी सामग्री नई उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है और गन कल्चर को जन्म देती है।
एडवाइजरी में कहा गया है कि ऐसी सामग्री आकाशवाणी कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करती है और केंद्र सरकार को अनुमति के निलंबन और प्रसारण पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
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