New Delhi : न Petrol मिलेगी और न शराब, अगर… कोरोना से लड़ने को लेकर केंद्र की चेतावनी के बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने नए साल से वैक्सीनेशन मैंडेट लागू करने का फैसला किया है। यानी बिना कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिए आप न किसी पब्लिक प्लेस पर जा सकेंगे। न ही बस-ट्रेन, ऑटो का इस्तेमाल कर पाएंगे और न ही सरकारी कार्यालय या निजी कंपनी में काम कर पाएंगे। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे होंगे उन्हें ना तो पेट्रोल पंप पर Petrol मिलेगा और न शराब की दुकान में शराब। जानिए कहां क्या बनाया गया है नियम।
Haryana- बिना कोविड वैक्सीन के न राशन, न गैस
हरियाणा में एक जनवरी से मॉल, सिनेमा हॉल, होटल-रेस्तरां जैसी जगहों पर जाने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा होना अनिवार्य हो जाएगा। सब्जी मंडी, अनाज मंडी, वाइन शॉप, लोकल या हॉट बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ औऱ राशन की दुकानों में भी सिर्फ दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही सामान मिलेगा।
Punjab : पंजाब में बैंक से लेकर धर्मस्थलों तक वैक्सीनेशन जरूरी
पंजाब सरकार ने आदेश दिया है कि सरकारी और निजी बैंक, होटल, बार-रेस्तरां, मॉल-शॉपिंग कांप्लेक्स,, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर में 15 जनवरी से फुली वैक्सीनेटेड लोग ही जा पाएंगे। बस-ट्रेन, ऑटो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शादी-ब्याह, सामाजिक या धार्मिक आयोजनों, धर्मस्थलों में भी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके व्यक्ति ही जा पाएंगे।
UP- अलीगढ़ में बिना वैक्सीन के राशन नहीं
यूपी सरकार ने शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए तो वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया है, लेकिन सभी के लिए टीकाकरण अनिवार्य करने का कोई नियम अभी तक पारित नहीं किया है। अलीगढ़ प्रशासन ने राशन कार्ड से अनाज पाने के लिए कम से कम एक टीका लगा होना अनिवार्य किया है।
Rajasthan – सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन जरूरी
राजस्थान में नए साल से कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यानी जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके है वो ही सर्टिफिकेट दिखाकर पार्क, किले, स्मारक या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जा सकेंगे।
Goa – नए साल के जश्न के लिए वैक्सीनेशन जरूरी
गोवा सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि कोविड-19 की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट या दोनों डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नए साल के जश्न से जुड़े किसी भी समारोह में भाग लेने के लिए जरूरी होगा।
Maharashtra : लोकल ट्रेन में भी सख्ती
महाराष्ट्र सरकार ने 28 नवंबर से ही सभी सार्वजनिक परिवहन सेवा जैसे बस, रेल (Local train) , ऑटो और अन्य के लिए वैकसीनेशन होना जरूरी कर दिया था। मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स, किसी भी सार्वजनिक आयोजन में भी बिना दोनों डोज लिए किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सेकेंड डोज लेने के भी 14 दिन बाद ही इन जगहों पर प्रवेश का पात्र माना जाएगा। अगर ऐसी जगहों पर बिना वैक्सीनेशन के किसी व्यक्ति को पाया गया तो 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इन नियमों का पालन न कराने वालों पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। बसों, टैक्सी आदि में बिना वैक्सीनेशन के यात्रा पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।
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