रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने नेशनल गेम्स घोटाले के आरोपी और प्रसिद्ध अधिवक्ता आरके आनंद को राहत दी है। हाईकोर्ट ने आरके आनंद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगाई है। आरके आनंद झारखंड में हुए राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष थे। बाजार दर से अधिक कीमत पर खेल सामग्री खरीदने पर एसीबी ने आरके आनंद के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है। इस पर निचली अदालत ने संज्ञान लिया है। आरके आनंद ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए प्राथमिकी निरस्त करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है।
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