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खनन की रफ्तार पर ग्रहण, कोई कारवाई नहीं…

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Ranchi : कोयले की काली धरती पर विकास की गाड़ी जब रफ्तार पकड़ती है, तो उम्मीदों के कई दीप एक साथ जल उठते हैं। लेकिन बड़कागांव में इन दिनों एक ऐसा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने खनन गतिविधियों और प्रशासनिक कार्रवाई दोनों पर सवाल खड़े कर दिये हैं। स्थानीय चौक-चौराहों से लेकर पंचायतों तक एक ही चर्चा है, जब अदालत ने राहत नहीं दी, तो फिर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई?

खनन कार्य बाधित करने का आरोप

बड़कागांव थाना (कांड संख्या 231/2025ः में दर्ज केस के अनुसार, बीते साल 19 सितंबर को अमित कुमार गुप्ता समेत अन्य 13 लोगों पर NTPC की पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के प्रतिबंधित क्षेत्र में जबरन प्रवेश करने का आरोप लगाया गया। प्राथमिकी में कर्मचारियों को धमकाने, गाली-गलौज करने तथा कन्वेयर बेल्ट और क्रशर संचालन को बाधित कर खनन कार्य रोकने की बात कही गई है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। खबर है कि इस मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी संख्या 2456/2025) पर सुनवाई करते हुये हजारीबाग के सत्र न्यायाधीश ने इस साल 3 जनवरी को याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयानों से लगाये गये आरोपों का समर्थन होता है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि अमित कुमार गुप्ता पूर्व में डाड़ी कला ओपी कांड संख्या 368/2023, 15/2025, 77/2025 और 168/2025 सहित अन्य मामलों में भी नामजद रहे हैं। आरोपों की प्रकृति और जांच की स्थिति को देखते हुये अदालत ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया।

गांव-गांव में एक ही सवाल

बड़कागांव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के बीच अब यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि जब न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, तब भी मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन परियोजनाएं क्षेत्र के विकास, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का व्यवधान पूरे इलाके को प्रभावित करता है। क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष एवं कानूनसम्मत कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाये रखने के साथ-साथ विकास और खनन कार्यों को निर्बाध रूप से संचालित करना भी जरूरी है।

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