Kohramlive desk : कोरोना महामारी के चलते बहुत से काम रुक गए हैं और बहुत से काम घर से ऑनलाइन हो गए हैं। ऐसे में अगर आपके पास ट्व व्हीलर या 4 व्हीलर है। आप भी अपना Driving license बनवाना चाहते हैं तो सिर्फ 10 स्टेप्स को फॉलो करने ड्राइविंग लाइसेंस पा सकते हैं। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ट्रांस्पोर्ट ऑफिस में जाना होता है। ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है। ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही कोई स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। हम आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पूरे ऑनलाइन प्रोसेस की जानकारी यहां दे रहे है।
14 स्टेप्स में बनाये Driving license
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट (https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do) पर जाएं।
- ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपना राज्य चुनें।
- लिस्ट से लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन चुनें।
- घर से टेस्ट देने के लिए आधार वाले ऑप्शन को चुनें।
- भारत में जारी किए गए बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले आवेदक के बॉक्स को चेक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पर जाकर सबमिट के लिए बॉक्स पर टिक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आधार कार्ड की डिटेल्स और मोबाइल नंबर सबमिट करने के बाद Generate OTP बटन पर क्लिक करें।
- ओटीपी दर्ज करने के बाद, सभी डिटेल को ध्यान से देख लें। फिर नियम और शर्तों को स्वीकार करने के लिए बॉक्स चेक करें। इसके अलावा, ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करें।
- लाइसेंस फीस भुगतान का ऑप्शन चुनें।
- टेस्ट के लिए स्टेप्स में आगे बढ़ने के लिए 10 मिनट का ड्राइविंग इंन्सट्रक्शन वीडियो देखना जरूरी है।
- ट्यूटोरियल वीडियो खत्म होने के बाद, टेस्ट के लिए एक ओटीपी और पासवर्ड रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेजा जाएगा।
- टेस्ट शुरू करने के लिए, फॉर्म को पूरा करें और आगे बढ़ें। अपनी डिवाइस पर फ्रंट कैमरा को चालू करें।
- अब टेस्ट पास करने के लिए 10 सवालों में से कम से कम छह का सही उत्तर देना जरूरी है।
- टेस्ट क्लियर करने के बाद लाइसेंस का लिंक रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेजा जाएगा। अगर टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो 50 रुपए फिर से टेस्ट फीस देनी होगी।
चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।
ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।












