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रेल यात्रियों के लिये बड़ा बदलाव: महिला कोच में घुसे तो मिलेगा ये दंड…

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Kohramlive : भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिये नियमों और दंड व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार द्वारा ‘जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026’ के तहत रेलवे से जुड़े कई प्रावधानों को अपडेट किया गया है। नये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का उद्देश्य रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित, अनुशासित और यात्री-अनुकूल बनाना है।

बिना टिकट यात्रा अब पड़ेगी महंगी

नये नियमों के अनुसार बिना टिकट यात्रा करने या निर्धारित श्रेणी से ऊंची श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों पर अब न्यूनतम 500 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा। पहले यह राशि 250 रुपये थी। वहीं, यात्री से संबंधित यात्रा का पूरा किराया भी वसूला जायेगा।

महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश पर जुर्माना

महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये रेलवे ने महिला आरक्षित कोच में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ सख्त प्रावधान किये हैं। ऐसे मामलों में अब 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

दूसरे के टिकट पर यात्रा करने वालों पर भी कार्रवाई

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य व्यक्ति के कन्फर्म टिकट पर यात्रा करना नियमों का उल्लंघन माना जायेगा। ऐसे मामलों में टिकट जब्त किया जा सकता है और यात्री से पूरा किराया व अतिरिक्त जुर्माना वसूला जा सकता है। नियमों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी संभव है। वहीं, ट्रेन में नशे की हालत में यात्रा करना, सहयात्रियों से दुर्व्यवहार करना, झगड़ा करना या सार्वजनिक उपद्रव फैलाना अब भारी पड़ सकता है। रेलवे ऐसे यात्रियों को यात्रा के दौरान ही ट्रेन से उतार सकता है और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। रेलवे ने कुछ छोटी प्रक्रियागत गलतियों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर सिविल पेनाल्टी के दायरे में शामिल किया है। ऐसे मामलों में अधिकतम 1,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जेल या आपराधिक मुकदमे जैसी कार्रवाई नहीं होगी। यह कदम मामूली उल्लंघनों को लेकर कानूनी बोझ कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। रेलवे ने यात्रियों से नये नियमों की जानकारी रखने और यात्रा के दौरान सभी निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से रेल यात्रा अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनेगी।

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