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चाची के ह’त्यारे को उम्रकैद…

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Gumla : चाची विनको कुजूर के हत्यारे एन कुजूर को उम्रकैद की सुजा सुनाई गई। यह सुजा गुमला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह की अदालत में सुनाई गई। वहीं, हत्यारे निर्दोष कुजूर को 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। चार साल पुराने इस मामले में आया फैसला पीड़ित परिवार को सुकून दे गया। यहां याद दिला दें कि गुमला के रायडीह थाना क्षेत्र के टोली गांव में साल 2022 के 12 जून को निर्दोष कुजूर ने अपनी चाची विनको कुजूर की बेरहमी से टांगी से मारकर हत्या कर दी थी। तब इल्जाम लगा था कि जमीन-जायदाद के चलते उसने अपनी चाची को मौत के घाट उतार दिया।

मामला दर्ज और पुलिस जांच

इस संबंध में मृतका के पति विश्राम कुजूर ने रायडीह थाना में अपने ही भतीजे के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट में गवाहों के बयान, घटनास्थल की परिस्थितियां और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। इसके बाद आज उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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