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गढ़वा जेल में बंदियों को बताये गये कानूनी अधिकार…

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Garhwa : गढ़वा मंडल कारा में बंदियों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) रांची के निर्देश तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा मनोज प्रसाद के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) गढ़वा के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

“आर्थिक कमजोरी न्याय पाने में बाधा नहीं”

कार्यक्रम में उपस्थित लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) नित्यानंद दुबे ने बंदियों को संबोधित करते हुये कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बंदियों को जमानत से जुड़े प्रावधानों, मुकदमों के त्वरित निष्पादन, कानूनी अधिकारों और लोक अदालत की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय पाने का अधिकार है और इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा तत्पर है। LADC अनीता रंजन ने कहा कि विधिक जागरूकता केवल कानून की जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग और न्याय प्राप्त करने के लिये सक्षम बनाने का माध्यम भी है। उन्होंने बंदियों से न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने, कानून का सम्मान करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

बंदियों के सवालों का मिला जवाब

कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि बंदियों को अपनी समस्याएं और कानूनी जिज्ञासाएं रखने का अवसर दिया गया। बंदियों द्वारा पूछे गये विभिन्न कानूनी प्रश्नों का विशेषज्ञों ने सरल और स्पष्ट भाषा में समाधान किया। वहीं, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, आवेदन करने के तरीके तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। विधिक जागरूकता शिविर में मंडल कारा के जेलर, पारा विधिक स्वयंसेवक (PLV) तृप्ता भानु सहित बड़ी संख्या में बंदी उपस्थित रहे।

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