रांची : पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पहले ऐसे MLA नहीं हैं, जिनका रूतबा और विधायकी कोर्ट में सजा सुनाने के बाद खत्म होने वाली है। अलग झारखंड के बाद कमल किशोर भगत, योगेंद्र प्रसाद, अमित महतो और एनोस एक्का की विधायकी जा चुकी है। सब के सब आपराधिक मामले में दोषी पाये गये थे। हालांकि 3 साल की सजा पाने वाले मांडर के एमएलए बंधु तिर्की को अब भी आस है कि “ऊपर” के कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई कोर्ट ने आज उन्हें 3 साल की जेल और 3 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। 6 लाख 28 हजार अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें यह सजा सुनाई है। जुर्माना की रकम अदा न करने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। प्रावधान के अनुसार 2 साल से अधिक सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। कोर्ट ऑर्डर की कॉपी विधानसभा जाते ही सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी होगी। वहीं 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने का प्रावधान है।
एनोस एक्का, कमल किशोर भगत (अब जीवित नहीं), गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद और सिल्ली विधायक अमित महतो चतुर्थ विधानसभा के सदस्य थे। पांचवें विधायक के रूप में बंधु तिर्की हैं। जिनकी विधायकी जाने की संभावना है।
तत्कालीन आजसू विधायक दिवंगत कमल किशोर भगत को कोर्ट ने डॉ. केके सिन्हा के साथ मारपीट मामले में जून 2015 में सात साल की कैद और 10 हजार का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी।
तत्कालीन गोमिया विधायक योगेंद्र महतो को जनवरी 2018 में कोयला चोरी के मामले में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद उनकी विधायकी चली गई।
इसी तरह मार्च 2018 को तत्कालीन जेएमएम विधायक अमित महतो को सीओ के साथ मारपीट मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई। यह मामला 2006 का था, जब अमित महतो ने अपने समर्थकों के साथ सीओ आलोक कुमार पर हमला कर दिया था। इस हमले में उनकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। कोर्ट से सजा मिलने के बाद अमित महतो की विधायकी चली गई थी। वहीं तत्कालीन विधायक एनोस एक्का को पारा टीचर की हत्या के मामले में जुलाई 2018 में आजीवन कारावस की सजा सुनाई गई। एक लाख जुर्माना भी लगाया गया था। जिसके बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई थी। 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान सिमडेगा में पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या कर दी गई थी।
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