Hazaribagh(Sunil Sahu) : हजारीबाग के झामुमो के जिलाध्यक्ष शंभूलाल यादव के खिलाफ विष्णुगढ़ थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी एक महिला ने दर्ज कराई है। महिला का इल्जाम है कि शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया गया। वहीं बिजनेस करने के नाम पर उससे 11 लाख रुपये ले लिये गये। फैली खबर के बाद शंभूलाल यादव को झामुमो केन्द्रयी समिति ने निलंबित कर दिया है। वहीं पूरे प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी में झामुमो केंद्रीय समिति के सदस्य फागू बेसरा, कमल नयन सिंह व संजीव बेदिया को शामिल किया गया है। हालांकि शंभूलाल यादव की तरफ से उनका बयान अबतक सामने नहीं आया है।
सूत्रों के अनुसार दर्ज प्राथमिकी में इस बात का जिक्र किया गया है कि रांची आने-जाने के दौरान दोनों में जान-पहचान हुई। शंभूलाल यादव जब कभी रांची आते तो फोन कर महिला को बुला लिया करते थे। मुलाकात गहरी दोस्ती में बदल गई। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गये। महिला का इल्जाम है कि झामुमो जिलाध्यक्ष शंभूलाल ने बिजनेस करने के नाम पर उससे 30 लाख रुपये की डिमांड की। महिला ने उनसे कहा कि शादी करने पर वह रुपये दे देगी। बहुत दबाव बनाने दबाव बनाने पर उन्हें 11 लाख रुपए उधार लेकर दिया। बाद में उनका महिला के घर आना-जाना होने लगा। बाद में पता चला कि जिला झामुमो अध्यक्ष के शादीशुदा हैं और तीन बच्चों के पिता हैं। महिला का इल्जाम है कि इसके बाद उसे सताने का दौर शुरू हो गया। उसका कॉल भी रिसीव नहीं करने लगे। मारपीट और आभूषण छिनने का भी इल्जाम लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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