RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को RIMS में खाली पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने RIMS प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। कहा कि 2 साल से अदालत में खाली पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अदालत RIMS निदेशक के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करेगी।
रोस्टर क्लीयरेंस के लिए सरकार की अनुमति नहीं चाहिए
कोर्ट ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि जब राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में आदेश जारी कर कहा कि रोस्टर क्लीयरेंस करने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, तो फिर RIMS ने रोस्टर क्लियरेंस के लिए सरकार के पास दस्तावेज क्यों भेज रहा है। इस दौरान अदालत ने RIMS के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों की जानकारी नहीं दिए जाने पर भी कड़ी नाराजगी जताई।
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