Kohramlive : झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा के कैंडिडेट्स के मार्क्स स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क्स का पूरा ब्योरा जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की कोर्ट ने मंगलवार को दिया। आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट में स्वत: अवमानना का मामला चलेगा। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
अभ्यर्थी सोनू कुमार रंजन और अन्य ने दायर की थी याचिका
कोर्ट ने JPSC सिविल सर्विस के अभ्यर्थी सोनू कुमार रंजन और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि सातवीं से नौवीं JPSC सिविल सर्विस परीक्षा की मेरिट लिस्ट वर्ष 2022 मई में जारी हो गई और सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो गई। जेपीएससी में टॉपर, सफल और असफल अभ्यर्थियों को अब तक कट ऑफ मार्क्स, अपने मार्क्स स्टेटमेंट, मॉडल आंसर शीट की कॉपी की छायाप्रति देखने का अवसर नहीं मिल पाया है।
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