RANCHI : दिवंगत महिला थानेदार रूपा तिर्की (Rupa Tirkey) मौत मामले में दारोगा शिव कुमार कनौजिया को बेल मिल गयी। झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को उसे बेल दी। वह जेल में बंद था।
जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। 25-25 हजार के दो निजी मुचलके पर दारोगा को जमानत मिली है।
यहां याद दिला दें कि दरोगा शिव कुमार कनौजिया पिछले लगभग 6 महीने से रूपा तिर्की प्रकरण में जेल में बंद थे। झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें राहत मिली है। शिव कुमार की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा। साल 2018 बैच के दारोगा शिव कनौजिया को 9 मई 2021 को साहिबगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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